मथुरा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए एक्ट पर हो रहे बवाल को लेकर थाना राया प्रभारी चतर सिंह राजोरा के निर्देश पर राया पुलिस ने कस्बा बसियो से पेम्पलेट बाटकर अपील की है कोई भी व्यक्ति भ्रमित ना हो किसी के बहकावे में ना आए अफवाहों पर ध्यान न दे और न ही अफवाह फैलाएं । यह कानून सिर्फ नागरिकता देने के लिए है किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार किसी कानून में नहीं है भारत के अल्पसंख्यक को विशेषकर मुसलमानों काब्। । से कोई अहित नहीं है सी ए ए देश के नागरिकों की नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यह कानून किसी भी भारतीय हिंदू मुसलमान आदि को प्रभावित नहीं करेगा इस अधिनियम के तहत पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से आए हिंदू ईसाई सिख पारसी जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पूर्व ही भारत में रह रहे हो तथा जो केवल 3 देशों से धर्म के आधार प्रताडि़त किए गए हो अभी तक भारतीय नागरिकता लेने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने बरसों से बाहर उत्पीड़न का सामना किया और उनके पास भारत आने के अलावा कोई जगह नहीं है।